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बीज माफियाओं की अब खैर नहीं! नकली बीज बेचने वालों को होगी जेल, सरकार ला रही है नया कानून

5:47 PM, Sep 10, 2026

मुस्कान​ सिंह
R Express भारत

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देश में नकली और मिलावटी बीज बेचने वाले धोखेबाज़ों के खिलाफ अब बहुत बड़ा एक्शन होने जा रहा है। किसानों को खराब बीजों से होने वाले भारी नुकसान से बचाने के ल

बीज माफियाओं की अब खैर नहीं! नकली बीज बेचने वालों को होगी जेल, सरकार ला रही है नया कानून

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उत्तर प्रदेश। देश में नकली और मिलावटी बीज बेचने वाले धोखेबाज़ों के खिलाफ अब बहुत बड़ा एक्शन होने जा रहा है। किसानों को खराब बीजों से होने वाले भारी नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार एक बेहद कड़ा कानून बनाने की तैयारी में है। इस नए कानून के तहत नकली या घटिया क्वालिटी का बीज बेचने वाली कंपनियों और दुकानदारों पर न सिर्फ भारी-भरकम जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ेगी।

इसी सिलसिले में आज दिल्ली में देश भर के किसान नेताओं के साथ एक बहुत ही अहम मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग की कमान खुद देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संभाली।

शाम 4 बजे शुरू हुई बड़ी बैठक

यह महत्वपूर्ण मीटिंग आज शाम 4:00 बजे नई दिल्ली में रखी गई। मीटिंग का मुख्य एजेंडा यही था कि मार्केट में फैले नकली बीजों के जाल को कैसे हमेशा के लिए खत्म किया जाए। सरकार चाहती है कि नया कानून जमीन पर लागू करने से पहले देश के अलग-अलग हिस्सों से आए किसान नेताओं की राय और उनके सुझावों को इसमें शामिल किया जाए, ताकि कानून में कोई कमी न रह जाए।

क्यों पड़ी इस सख्त कानून की जरूरत?

हर साल देश के लाखों किसानों को नकली और खराब बीजों की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मेहनत की कमाई से खरीदे गए बीज जब खेतों में अंकुरित नहीं होते या उनसे खराब फसल पैदा होती है, तो किसान पूरी तरह कर्ज में डूब जाता है। अब तक कंपनियों पर कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं हो पाता था, जिससे इन धोखेबाज़ों के हौसले बुलंद थे। इसी बीज माफिया के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए इस नए 'सीड एक्ट' का पूरा खाका तैयार किया जा रहा है।

क्या होगा नए कानून में?

नए नियम लागू होने के बाद बीज बेचने वाली कंपनियों की मनमानी पर पूरी तरह लगाम लग जाएगी। अगर कोई भी कंपनी या डीलर मिलावटी, नकली या घटिया बीज बेचते हुए पकड़ा गया, तो उस पर इतना भारी जुर्माना ठोंका जाएगा कि कंपनी बंद होने की नौबत आ जाएगी। इसके साथ ही, इस अपराध को गंभीर श्रेणी में रखते हुए सीधे जेल भेजने की सजा का नियम भी जोड़ा जा रहा है। सरकार का साफ कहना है कि किसानों की सुरक्षा और उनके हक के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी कारोबारी को बख्शा नहीं जाएगा।

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