गोमती नगर थाना के पुलिसकर्मियों पर जमीन हड़पने का आरोप
गोमती नगर थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मियों पर जमीन हड़पने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को जांच के आदेश दिया है। जिसकी 24 सितंबर को अगली सुनवाई रखी गई है।न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश अरविन्द कुमार शर्मा की याचिका पर दिया है।मामले के अनुसार बताया जा रहा है 2
lucknow
1:45 PM, Sep 10, 2025
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SKETCH BY-GOOGLE
उत्तर प्रदेश।लखनऊ।गोमती नगर थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मियों पर जमीन हड़पने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को जांच के आदेश दिया है। जिसकी 24 सितंबर को अगली सुनवाई रखी गई है।न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश अरविन्द कुमार शर्मा की याचिका पर दिया है।मामले के अनुसार बताया जा रहा है कि,अरविन्द कुमार शर्मा ने खरगापुर में 2250 वर्ग फीट जमीन 2004 और 2008 में खरीदी थी। लेकिन 2018 से सलीम नामक व्यक्ति उन्हें जमीन से बेदखल करने का प्रयास कर रहा था। जिसके चलते 2 नवंबर 2020 को कुछ लोग जमीन पर जबरन कब्जा करने के लिए आए थे। पीडित का आरोप है कि,जब उनके शिकायत करने पर खरगापुर चौकी इंचार्ज ने उल्टे याचिकाकर्ता पर जमीन बेचने का दबाव बनाया।शिकायत करने पर खरगापुर चौकी इंचार्ज ने उल्टे याचिकाकर्ता पर जमीन बेचने का दबाव बनाया। इसके अलावा पीडित को गोमती नगर थाने के तत्कालीन मालखाना इंचार्ज अवधेश सिंह ने बुलडोजर चलाने की धमकी दी। जिसको लेकर पीडित बहुत ही निराशा होकर न्यार की मांग कर रहा है। अब जब रक्षक ही भक्षक बन गए है तो आम जनता की सूुरक्षा पर तो सवाल उठाए जा रहे है। कानून का काम होता है लोगो की मदद करना। गलत को होने से रोकना मगर यह ऐसा कुछ नही होता है। सब जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को भूलकर गलत रह पर चल पडे है।