उत्तर प्रदेश/लखनऊ। यूपी सरकार की कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया पॉलिसी को मंजूर दे दी है। बुधवार को लखनऊ मे कैबिनेट की बैठक के दौरान सीएम योगी ने फेसला लिया और पॉलिसी को मंजूरी दे दी। इसके पॉलिसी के तहत सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स, व्यूज के मुताबिक दो लाख से लेकर आठ लाख रुपए महीने कमाई हो सकती है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट, फेसबुक और you tube को इसमें शामिल किया गया है। ये निर्भर करेगा की आपके कितने फॉलोवर और व्यूज आते हैं। इसकी नियमावली शीघ्र बनेगी तब कैटेगरी पता चलेगी।
दूसरा पहलू यह है कि, अगर अभद्र, अश्लील, राष्ट्र विरोधी या अन्य तरह का सोशल मीडिया पोस्ट अगर कोई करता है तो उसे तीन साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का भी प्रावधान है। कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। बस नियमावली बनते ही ये सारे नियम लागू हो जायेगेएक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अकाउण्ट होल्डर/संचालक/इन्फ्लूएंसर्स को भुगतान के लिये श्रेणीवार अधिकतम भुगतान पांच लाख से लेकर दो लाख प्रतिमाह निर्धारित की गयी है। यूट्यूब पर वीडियो/शॉर्ट्स/पॉडकास्ट भुगतान के लिये श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की सीमा आठ लाख,सात लाख, छह लाख और चार लाख रूपये प्रतिमाह निर्धारित की गयी है।