Agara Crime News :गर्भवती महिला को थाने ले जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस पर लगाया 1 लाख रुपये का जुर्माना

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उत्तर प्रदेश/इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गर्भवती महिला को थाने ले जाने के जुर्म मे आगरा पुलिस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही
ही भविष्य में गलती दोहराने पर सख्त एक्शन लेने की बात कोर्ट की तरफ से बात कही गई है। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा,संविधान से ऊपर जाने की बड़ा बनने की कोशिश ना करें।

आखिर क्या है पूरा मामला?

2021 में 14 अगस्त को, महिला के बारे में कहा गया कि वह आगरा के आगरा कॉलेज में परीक्षा देने गई थी। लेकिन वह घर नहीं लौटी। उस समय वह 21 वर्ष की थी। इसके बाद महिला के परिजनो ने एक युवक पर शक के आधार पर अपहरण का मामला दर्ज करवाया। लेकिन महिला के परिवार द्वारा उसके लापता होने की शिकायत दर्ज करवाने के अगले ही दिन दोनो ने शादी कर ली थी। कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया कि, तीन साल तक अपहरण मामले में मुखबिर के बयान दर्ज करने के अलावा कोई और कदम नही उठाया गया। कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, पुलिस ने पिछले महीने महिला को उसके भाई द्वारा 2021 में आगरा में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के सिलसिले में हिरासत में लिया था। जिसको लेकर उसके पति ने कोर्ट से महिला की रिहाई की मांग की है।