उत्तर प्रदेश/लखनऊ ACJM कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वीर सावरकर पर विवादित टिप्पणी और भड़काऊ भाषण देने के लिए तलब किया। कोर्ट ने राहुल गांधी को 10 जनवरी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विपक्षी नेता राहुल गांधी को कथित भड़काऊ बयान और वीर सावरकर पर विवादित टिप्पणी के संबंध में दर्ज परिवाद पर शनिवार को सुनवाई की। अदालत ने राहुल गांधी को प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) और 505 के तहत अपराध के लिए दोषी पाया।
10 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया
कोर्ट ने राहुल गांधी का पक्ष जानने के लिए 10 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। उनके खिलाफ समन भी जारी किया गया है। वकील नृपेन्द्र पांडेय ने राहुल गांधी के खिलाफ 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ और ‘पेंशन लेने वाला’ कहने का आरोप लगाया था।